.खुदवां थाना क्षेत्र के सांवांडिहरी गांव में उपेंद्र कुमार गौतम के अतिक्रमण वाद मामले में हाइकोर्ट के निर्देश पर निलंबित थानाध्यक्ष संतोष कुमार ठाकुर ने दाउदनगर अनुमंडल न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। न्यायालय से निलंबित थानाध्यक्ष को जमानत मिल गई। बताया गया कि हाइकोर्ट के निर्देश पर ओबरा के सीओ और निलंबित थानाध्यक्ष के खिलाफ खुदवां थाना में सोमवार को प्राथमिकी कराई गई थी। सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में धारा 188 के तहत प्राथमिकी हुई थी। प्राथमिकी के बाद जमानतीय धारा होने के कारण मंगलवार को सीओ ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विकास रंजन के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था और उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी। बताया जाता है कि सीओ और निलंबित थानाध्यक्ष पर जिस धारा के तहत प्राथमिकी हुई है उसमें एक माह की सजा का ही प्रावधान है। बता दें कि 10 अक्टूबर को हाइकोर्ट ने डीएम और एसपी के समक्ष अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में सीओ और निलंबित थानाध्यक्ष के विरुद्ध 48 घंटे के अंदर प्राथमिकी कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की थी। और इस तारीख पर डीएम और एसपी को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया था।