.ओबरा अंचल के खुदवां थाना क्षेत्र के सावांडिहरी गांव से अतिक्रमण न हटाने के मामले में सीओ अमित कुमार एवं थानाध्यक्ष संतोष कुमार ठाकुर फंस गए हैं। दोनों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ 48 घंटे के अंदर प्राथमिकी करते हुए गिरफ्तार करने का आदेश हाइकोर्ट ने सोमवार को डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्र को दिया है। डीएम और एसपी मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट में मौजूद रहे। याचिकाकर्ता सांवांडिहरी गांव निवासी उपेंद्र कुमार गौतम के अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि हाइकोर्ट ने अगली तिथि 13 अक्टूबर को निर्धारित करते हुए सीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की रिपोर्ट के साथ डीएम और एसपी को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। उधर डीएम ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। अतिक्रमण के मामले में एक प्राथमिकी खुदवां थाना में अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कराई गई है। इसी प्राथमिकी में सीओ और थानाध्यक्ष का नाम जोड़ते हुए हाइकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया कि हाइकोर्ट का जो आदेश हुआ है लिखित प्राप्त होने के बाद जरूरत पड़ी तो दोनों के खिलाफ अलग से भी प्राथमिकी की जाएगी। बताया कि सीओ को निलंबित करने के लिए विभाग को अनुशंसा भेज दी गई है। अभी तक निलंबन से संबंधित विभाग का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बताया कि थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि जो अतिक्रमण का मामला था वह पूरी तरह से हटा दिया गया है।