बिना कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किये चल रहे थे निजी विद्यालय, दो स्कूल संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया गया निर्देश


दाउदनगर-
एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने दाउदनगर के चार निजी शिक्षा संस्थानों का औचक निरीक्षण करते हुये दो निजी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया, जबकि एक विद्यालय को बंद कराने का निर्देश दिया गया है और एक विद्यालय की स्थिति सही पाते हुये आगे भी सरकार के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ ने बताया कि कई अभिभावकों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उन्होंने शनिवार को करीब 10:30 बजे ज्ञान गंगा इंटर स्कूल का औचक निरीक्षण किया ,जहां पांचवी कक्षा से ही वर्ग संचालन करते हुये पाया गया। एक कमरे में 60 से 70 बच्चों को देखा गया,जिनमें दूरी भी नहीं बनी थी बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाया था ।जबकि सरकार के निर्देशानुसार नवमी कक्षा व उससे ऊपर के वर्ग के बच्चों का पठन-पाठन उनके अभिभावकों की अनुमति से कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुये कराया जाना है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। एसडीओ ने बताया कि इससे पहले उक्त विद्यालय के स्कूल बस की भी जांच की गयी थी और उस पर भी सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन देखा गया।एसडीओ ने बताया कि 10.40 में पारामाउंट साइंस इंटर स्कूल का निरीक्षण किया गया, जहां गंदगी पायी गयी एक कमरे में बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा था ,जहां काफी कम रोशनी थी। यहां भी छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे।अनुमंडल कार्यालय रोड स्थित ब्रिटिश लिंगुआ स्कूल में भी छोटे बच्चों के पढ़ाई चल रही थी।हालांकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था ।कुछ बच्चों ने मास्क भी लगाये थे। कहीं भी हैंड सेनीटाइजर की व्यवस्था नहीं देखी गयी। विवेकानंद मिशन स्कूल में भी जांच की गयी, लेकिन वहां बच्चे नहीं थे।सभी तल्लों का निरीक्षण किया गया स्कूल प्रशासक सुनील कुमार सिंह मिले ।कुछ शिक्षक भी थे प्रशासक द्वारा बताया गया कि उन लोगों के द्वारा सरकारी निर्देश का उनका पालन किया जा रहा है।कार्रवाई के दौरान बीडीओ जफर इमाम भी मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया कि दो निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है।ज्ञान गंगा इंटर स्कूल के संचालक के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के साथ-साथ परिवहन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में व पारामाउंट साइंस इंटर स्कूल के संचालक के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। जबकि ब्रिटिश लिंगुआ स्कूल को बंद कराने का आदेश दिया गया है।

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