दाउदनगर थाना क्षेत्र के मखरा निवासी बैजनाथ पांडेय के साथ जालसाजी का एक मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में बैजनाथ पांडेय द्वारा एक प्राथमिकी दाउदनगर थाना में दर्ज करायी गयी है, जिसमें गया जिला के कोंच थाना क्षेत्र के कोंच निवासी प्रिंस कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया है ।दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने धोखे में रखकर जालसाजी करके अपर्याप्त राशि का चेक देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी में कहा है कि 18 मार्च 2019 को सूचक और आरोपित प्रिंस कुमार के बीच वाहन की बिक्री हेतु एग्रीमेंट निष्पादित किया गया था, जिसमें राशि का भुगतान तय समय में करने का एकरार प्रिंस कुमार ने किया था और 90 हजार रुपया एक महीने में भुगतान करने की बात स्वीकार किया था। 12 अगस्त 2020 को दाउदनगर के भखरुआं मोड़ के पास उसने पंजाब नेशनल बैंक कोच का एक चेक देकर सूचक से वाहन हस्तांतरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। सूचक का कहना है कि उसने चेक को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अपने खाते में जमा किया तो बैंक ने लिखित सूचना दिया कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर घटना की तहकीकात कर रही है।