नहीं होगा सार्वजनिक स्थल पर कोई आयोजन ,गाइडलाइन की दी गयी जानकारी

दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन दाउदनगर थाना परिसर में किया गया। अध्यक्षता करते हुये एसडीपीओ राजकुमार तिवारी ने गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देश से सभी को अवगत कराया गया ।कहा गया कि पूजा संबंधित किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा।मंदिरों में आयोजन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गयी हैं ।मंदिर में पूजा पंडाल, मंडप का निर्माण नहीं किया जाएगा।कोई तोरण द्वार या स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा।जिस स्थान पर मूर्तियां रखी गयी हों, वह स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा।लाउस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का मेला नहीं लगेगा। खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा।विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।विसर्जन हर हालत में बिना जुलूस के ही विजयादशमी के दिन 25 अक्टूबर को कर लेना है।कोई सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाना है ।आयोजकों व पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगी।मंदिर ,पूजा पंडाल, मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किये जाएंगे।पुलिस इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम,सीओ स्नेहलता देवी ने सभी से सहयोग की अपील की।

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