10 हजार से अधिक नगदी खर्च नहीं कर सकता कोई प्रत्याशी

चुनाव आयोग अॉब्जर्बर सिबीन सिंह ने अनुमंडल कार्यालय सभाकक्ष में ओबरा एवं गोह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुये आवश्यक दिशा- निर्देश दिए ।उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन पूरी तरह कडाई से करना होगा।पंजी नियमित जांच करानी होगी। 10 हजार रुपए से अधिक नकदी कोई भी प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकेंगे। इससे अधिक खर्च चेक,ड्रॉफ्ट, आरटीजीएस आदि के माध्यम से की जा सकती है।उन्होंने अपने दो मोबाइल नंबर जारी करते हुये कहा कि तीन बजे से पांच बजे तक उनसे जिला मुख्यालय में मुलाकात कर अपनी बातें कही जा सकती हैं ।भेंट भी किया जा सकता है ।कभी भी जरूरत पड़ने पर कॉल किया जा सकता है ।सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है।राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों द्वारा डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति ही रह सकते हैं ।अगर किसी अभ्यर्थी को सुरक्षा गार्ड प्राप्त है तो उसको छोड़ कर पांच व्यक्ति ही रह सकते हैं। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के दो सौ मीटर की परिधि के बाहर दल या अभ्यर्थी अपना मतदाता हेल्प शिविर लगामेंगे, जिसमें मात्र एक टेबल दो कुर्सी ही रह सकते रख सकते हैं. शिविर साधारण होना चाहिए, उसमें कोई झंडा -बैनर पोस्टर नहीं होना चाहिए। मतदान के दिन प्रत्याशी को क्षेत्र भ्रमण के लिए अधिकतम तीन वाहन की अनुमति होगी। एक प्रत्याशी के लिये,एक निर्वाचन एजेंट के लिये एवं एक चुनाव कार्यकर्ता के लिए मतगणना के 45 दिन पूरा होने पर सभी प्रत्याशी अपना व्यय पंजी जमा कर देंगे।पोस्टल बैलट समेत अन्य विभिन्न मुद्दों पर प्रत्याशियों को बताया गया। बैठक में एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह,डीसीएलआर संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।

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