
अगर कोई प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी । उक्त बातें नगर परिषद दाउदनगर के चुनाव के सभी वार्डों के प्रत्याशियों को प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष में एक बैठक करते हुए डीसीएलआर सह निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार नेआदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए कही।प्रत्याशियों को यह बताया गया कि चुनाव प्रचार में उनके द्वारा क्या करना है और क्या नहीं।निर्वाची पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से प्रत्याशियों को बताया गया कि वे सिर्फ अपने घर पर ही बैनर लगा सकते हैं।झंडा नहीं लगाना है और नारा नहीं लगाना है। निजी भवनों एवं सरकारी भवनों पर या किसी भी चहारदीवारी पर पोस्टर बैनर नहीं लगाना है। निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी दो दो पहिया वाहन या चार रिक्शा का परमिशन निर्वाची पदाधिकारी से ले सकते हैं। मतदान के दिन के लिए एक दो पहिया या एक हल्के वाहन की अनुमति मिल सकती है, जिसका उपयोग प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता कर सकते हैं। नामांकन तिथि से परिणाम घोषणा की तिथि तक के सारे खर्च का ब्यौरा मतगणना समाप्ति के 30 दिनों के भीतर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष देना होगा। एक प्रत्याशी की अधिकतम खर्च सीमा 20 हजार रुपये तक की है ।जुलूस के बारे में कहा गया कि रूट चार्ट के साथ परमिशन लेकर ही किसी प्रकार का जुलूस निकाला जा सकता है। जुलूस और सभा के लिए परमिशन लेना अनिवार्य है।प्रत्याशी को अपना चुनाव कार्यालय के लिए खोलने के लिए परमिशन लेना होगा।लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेना अनिवार्य है।निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की जानकारी सभी प्रत्याशियों को दे दी गई है और कई बिंदुओं पर राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है। जैसे-जैसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वैसे-वैसे प्रत्याशियों को जानकारी दी जाती रहेगी। सभी प्रत्याशियों से कहा गया है कि किसी भी सूरत में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करें।इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अशोक प्रसाद भी मौजूद रहे।