शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की सजा ।

.अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आफताब आलम के न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में काराधीन अभियुक्त अजीत यादव को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय सूत्रों ने बताया कि 16 मई 2020 को राष्ट्रीय स्कूल के पास की घटना में दाउदनगर थाना में कांड संख्या के संबंध में कांड सं.133/ 2020 दर्ज हुई थी।इसमें त्वरित विचारण करते हुए सात अक्टूबर को अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता का बहस पूर्ण होने के बाद प्राथमिकी के काराधीन अभियुक्त अजीत यादव को एसडीजेएम न्यायालय द्वारा द.प्र.स.की धारा 25(1 बी)ए एवं 26 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया एवं उक्त अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पैसा जमा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास दी जाएगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

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