दहेज अधिनियम के तहत एक वर्ष की सुनाई सजा ।

.दाउदनगर-अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में एसडीजेएम आफताब आलम के न्यायालय ने बंदेया थाना कांड संख्या 9/ 2016 में सात अभियुक्तों को एक वर्ष का साधारण कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है प्राप्त जानकारी के अनुसार ,मो. मुमताज आलम, मो. नईमुद्दीन ,मो. गुडन, मो. शमी, मो. बबलू, हेना खातून एवं रुबीना खातून को धारा चार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए यह सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर 498(ए) भा.दं.सं. के लिए एक माह का कारावास अतिरिक्त होगा एवं धारा चार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए एक माह का कारावास अतिरिक्त होगा।न्यायालय सूत्रों ने बताया कि सभी धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तों द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि उक्त सजा अवधि में से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत नियमानुसार समायोजित की जाएगी।बताया गया कि सात मई 2016 को इस मामले की प्राथमिकी नासरीन खातून द्वारा दर्ज कराई गई थी।राज्य की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने बहस में भाग लिया।

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