पायल गार्मेंट्स के संचालक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज।

दाउदनगर के बजाजा रोड स्थित पायल गार्मेंट्स के संचालक के खिलाफ कोविड-19 के मानकों का उल्लंघन करने, लॉकडाउन के घोषित नियमों व प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन एवं सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुये दाउदनगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है।थानाध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी में संचालक सन्नी कुमार ,उसके पिता शंकर प्रसाद ,संचालक के दो अन्य भाई एवं अन्य तीन -चार अज्ञात को आरोपित बनाया गया है।थानाध्यक्ष ने प्राथमीकी में कहा है कि वे शुक्रवार की सुबह लॉकडाउन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं कोविड-19 के मानकों,दिशा-निर्देशों, प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन हेतु पुलिस बल के साथ भ्रमण कर रहे थे ।उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बजाजा रोड स्थित पांडेय मार्केट में पायल गार्मेंट्स के संचालकों द्वारा नियम एवं प्रशासनिक,सरकारी आदेश के विरुद्ध कपड़ा दुकान संचालन के प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद चोरी-चुपके 10 से 15 ग्राहकों की भीड़ को ग्रील के भीतर दुकान में प्रवेश कराकर कपड़े की बिक्री की जा रही है। इसकी सूचना पर जब पुलिस पहुंची रही थी कि एक व्यक्ति पांडेय मार्केट के पास पायल गार्मेंट्स की दुकान में प्रवेश करने वाले ग्रील के गेट पर बिना मास्क लगाये खड़ा था और पुलिस बल को देखकर भागने लगा। भागते हुये व्यक्ति को पीछा कर पकड़ा गया। दुकान के ग्रील के भीतर झांककर देखा गया तो उसके अंदर करीब 15 से 20 महिला पुरुष मिलकर भीड़ के रुप में ग्राहक मौजूद थे ,जिसमें पकड़ाया व्यक्ति द्वारा बाहर से ताला लगा दिया गया था। अतिरिक्त पुलिस बल के आ जाने के भय के कारण आरोपित किसी तरह वहां से भाग निकले.थानाध्यक्ष ने बताया कि एपिडेमिक एक्ट के अलावे भादवि की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिये कार्रवाई की जा रही है।

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