नगर परिषद दाउदनगर में अब मकान बनाने वालों को नक्शा पास कराते हुए परमिशन की प्रक्रिया पूरी कराते हुए ही अपने भवनों का निर्माण कराना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ बिहार भवन निर्माण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है ।नगर परिषद दाउदनगर में आर्किटेक्ट (वास्तुविद )एवं संरचना अभियंता का पैनल तैयार कर लिया गया है ।विदित हो कि नियमानुसार नगर परिषद में वास्तुविद एवं इंजीनियर के नहीं रहने के कारण शहर में नये मकान बिना नक्शा पास कराए एवं नप से बिना परमीशन लिए ही धड़ल्ले से बनते जा रहे थे।जिससे नगर परिषद को राजस्व का नुकसान भी हो रहा था।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉ अमित कुमार ने बताया कि वास्तुविद, सुपरवाइजर एवं इंजीनियर के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद संबंधित अभ्यर्थियों के योग्यता संबंधित कागजात का सत्यापन किया गया तथा द़ वास्तु विदों एवं छह संरचना अभियंताओं का पैनल तैयार किया गया है ।अब किसी को भीड़ मकान बनाने के लिए परमिशन लेने एवं नक्शा बनाने में समस्या नहीं होगी और शहरवासियों को नक्शा पास कराने तथा परमिशन लेने के बाद ही अपने मकान का निर्माण कराना होगा, अन्यथा बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।