कम उम्र के बच्चों से काम कराना है कानूनी अपराध।

प्रखंड कार्यालय सभाकक्ष में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख अनिल कुमार की अध्यक्षता मे संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बाल श्रम उन्मूलन पर बल दिया।प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी प्रखंडों में कमेटी का गठन किया जा रहा है।कमेटी को विस्तारित रूप दिया जा रहा है। कमेटी के सभी सदस्य मिलकर बाल श्रम उन्मूलन पर ध्यान देंगे और बाल श्रम उन्मूलन पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रखंड प्रमुख ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है।बाल श्रम से छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। उनका बचपन एवं प्यार दुलार समाप्त हो जाता है।यदि बाल श्रम का मामला पकड़ा जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कहा गया कि कमेटी को यह ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा बाल श्रम का शिकार ना हो इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी कमेटी का गठन किया जाएगा।
इस मौके पर उप प्रमुख नंद शर्मा सीडीपीओ श्वेता कुमारी बाल श्रम के पदाधिकारी मदन प्रसाद करमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार सिंह ,तरारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार ठाकुर, संसा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि देववंश ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार सिंह , सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, नंदेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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