दाउदनगर में पशु मांस, मुर्गे व मछली की बिक्री को लेकर शुक्रवार के दिन जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को एक पत्र भेजा गया है। इसमें लोगों ने हस्ताक्षरित कर मुख्य सड़क से दूकान हटाने का अनुरोध किया है। तथा यह भी बताया है कि दाउदनगर स्थित मगध होटल से लेकर भखरूआं मोड़ तक मुख्य सड़क पर जगह-जगह मांस की बिक्री खुलेआम की जाती है।
पूर्व में इस संबंधित उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश दिए जा चुके हैं। आदेशानुसार खुले में पशु-मांस, कुक्कुट बिक्री की दुकान को संवेदनशील स्थल जैसे स्कूल एवं धार्मिक स्थान के निकट नहीं खोलना है तथा बिक्री स्थल को काले कपडे लटका कर या चीक लगाकर आम लोगों की नजर से ओझल रखना है। सार्वजनिक स्थल पर वध करना मनाही है।

अति सराहनीय प्रयास ।
राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरुरत है।