जाप नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, करेंगे अपील

गोह में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के नेताओं को महंगा पड़ गया। गोह थाना कांड संख्या-31/17 में जिला व सत्र न्यायालय ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्याम सुंदर, प्रखंड अध्यक्ष रामाधार राम  व प्रखंड महासचिव प्रभात कुमार की अग्रीम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। गौरतलब हो कि जाप कार्यकर्ताओं ने उपहारा थाना क्षेत्र के बेला गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को ले दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग को ले गोह में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन को हिंसक मानते हुए में प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। हालाँकि पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुआ था। इस बाबत पार्टी प्रवक्ता श्याम सुंदर  ने कहा कि नीतीश-लालू की सरकार लाठी-गोली की सरकार है। जिन मामलों में थानों से जमानत मिलनी चाहिये, उन मामलों में हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी बेलगाम हो गये हैं। सत्ताधारी सियासतदानों के इशारे पर वैचारिक-राजनीतिक मतभेद रखने वाले दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर विरोध की आवाज को खत्म किया जा रहा है,  जिसे जन अधिकारी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। ऊपरी अदालत में मामले को चुनौती दी जाएगी

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